माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नए निर्देश जारी किए गए


  1. कंटेनमेंट जोन में यदि कोई परीक्षा केन्द्र निर्धारित है अथवा किसी परीक्षा केन्द्र/संस्था को नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से संक्रमित व्यक्तियों के लिये Quarantine center बनाया गया हो, तो ऐसे क्षेत्र के परीक्षा केन्द्र जिला कलेक्टर द्वारा परिवर्तित कर मण्डल को दिनांक 28.05.2020 तक अवगत कराये. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि परिवर्तित परीक्षा केन्द्र की सूचना संबंधित छात्रों को भी अनिवार्य रूप से दी जाएँ।
मण्डल परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के लिये नियुक्त केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष को अपरिहार्य कारणों से जिला कलेक्टर द्वारा परिवर्तित किया जा सकेगा। किन्तु ऐसी स्थिति में पूर्व केन्द्राध्यक्ष से नवीन नियुक्त केन्द्राध्यक्ष को गोपनीय सामग्री (प्रश्न-पत्र), परीक्षा की अन्य सामग्री एवं केन्द्र व्यय राशि का स्थानान्तरण अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जावें।

प्रत्येक परीक्षा केन्द्र को सेनेटाईज कराया जावे एवं परीक्षा केन्द्र पर रोनेटाईजर, साबुन एवं पानी की व्यवस्था भी की जावे।

परीक्षा कार्य में संलग्न समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं छात्रों को अपने नाक, मुंह को नकाब/कपड़े से ढक कर रखना अनिवार्य होगा एवं फिजिकल डिस्टेन्स नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर फिजिकल डिस्टेन्स नियम का पालन कराने में असुविधा होने की स्थिति में उक्त केन्द्र का अनुपूरक/उप केन्द्र बनाकर अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है, किन्तु उक्त स्थिति में अनुपूरक/उप केन्द्र की दूरी मुख्य परीक्षा केन्द्र से अधिक नहीं होनी चाहिये उक्त संबंध में की गई कार्यवाही से दिनांक

28.05.2020 तक अवगत कराये।

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